उन्नाव रेप केस: BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को पीड़िता के ऊपर कार चढ़ाने वाले आरोप में कोर्ट ने किया बरी

भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो इस समय बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, को राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2019 से चल रहे उन्नाव रेप पीड़िता के कार दुर्घटना मामले में बरी कर दिया है.

इस विषय में कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण इस मामले में उन्हें छोड़ा जा रहा है.

यह घटना उस समय हुई थी जब दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार का एक सदस्य तथा वकील कार में सवार होकर रायबरेली जा रहे थे.

उसी समय तेज गति से आते हुए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी से टक्कर मार दी जिसमें रेप पीड़िता और उसका वकील बुरी तरीके से घायल हो गए.

इस घटना के पीछे शक जताते हुए पीड़िता ने कुलदीप सिंह सिंगर सहित नौ लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई इस कोर्ट में चल रही थी.

आपको याद दिला दें कि उन्नाव का बहुचर्चित माखी गैंगरेप मामला जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार

करने के बाद उनका नाम चर्चा में आया था. इसी मामले में बीते 4 मार्च 2020 को संघर्ष उसके भाई और पांच अन्य लोगों को बलात्कार

पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 वर्ष के कैद की सजा भी सुनाई गई है जिसकी सजा अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में काट रहे हैं.

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