मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग में राज्य के विधि आयोग को लव जिहाद के संबंध में प्रस्ताव भेजा है.
अगर राज्य में जब कानून अस्तित्व में आ जाता है तो प्रेम में धर्म छुपा कर शादी और धर्मांतरण के उद्देश्य से अंतर धार्मिक विवाह करना संगीन अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है.
Yogi Adityanath: UP Love Jihad Law Update | Yogi Adityanath Uttar Pradesh Government To Bring Law Against Love Jihad | Like MP, you have to apply for jail for 5 years and change of religion a month in advance. https://t.co/5Z5fTtkUof
— Instagram Girl Profile (@InstGirlProfile) November 20, 2020
हालांकि लव जिहाद के विरुद्ध बनने वाले कानून के संबंध में क्या प्रावधान किए जाएंगे यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. चुंकि किसी भी प्रस्तावित कानून में प्रावधानों को शामिल करने में विधि विभाग की भूमिका मुख्य होती है और इसी के सलाह पर कानून की धाराएं तय की जाती हैं.
आपको यहां बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के हाथों में है ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इस प्रस्तावित कानून की किस रूप में लाया जाएगा.?
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर पहले ही कहा था कि इसके विरुद्ध प्रभावी कानून लाया जाएगा.
बहू, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले सुधर जाएँ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यहां तक बताया था कि लव जिहाद में शामिल लोगों के पोस्टर चौक, चौराहों पर लगाए जाएंगे.
अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो भाजपा शासित मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी लव जिहाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाने की बात कहीं जा चुकी है.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि- लव जिहाद को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाएगा मुख्य आरोपी तथा उसके सहयोगियों के लिए 5 वर्षों की कठोर सजा का भी प्रावधान किया जाएगा.