उत्तर प्रदेश में मद्य पान को लेकर आबकारी विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जिन दुकानों के साइन बोर्डों पर सरकारी शराब की दुकान अथवा ठेका शब्द लिखा रहता है अब इन्हें हटा दिया जाएगा.
हालांकि अब इन दुकानों की पहचान देसी मदिरालय अथवा अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर शॉप जैसे टैगलाइन के द्वारा की जाएगी.
आपको यहां बताते चलें कि शराब तथा भांग की दुकानों के लाइसेंस प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया किए जाते हैं. यही वजह है कि इन दुकानों पर सरकारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था.
किंतु अब यह शब्द यदि किसी भी दुकान पर लिखा हुआ पाया जाएगा तो उस पर आबकारी विभाग की तरफ से कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए गए नवीन आबकारी नीति के तहत अब ऐसा भी प्रावधान किया जा रहा है जो भी व्यक्ति घर पर ही बार का इंतजाम करते हैं उन्हें अब लाइसेंस लेना होगा.
इस लाइसेंस की वैलिडिटी 1 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इसे प्रत्येक साल इसे रिन्युअल भी कराने की बाध्यता की गई है.