उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता शासनदेश से किए जाएंगे रिहा

कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है.

बताते चलें कि राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि दाेनों को किसी अन्य वाद में

जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए.

याद दिला दें कि करीब 20 वर्ष पहले राजधानी लखनऊ के निशातगंज की पेपरमिल कॉलोनी में रहने वाली अमर मणि की कथित प्रेमिका एवं वीर रस कवयित्री

तथा अपने दो कमरों के अपार्टमेंट में रह रही थी.

इस घटना को अंजाम देने वालों की सूची में अमर मणि, मधू मणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी तथा शूटर संतोष राय का नाम था.

इस मामले की जांच सीबीआई ने किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. 

बाद में इस मामले का मुकदमा देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया. दोनों पति-पत्नी जेल में बीते 20 वर्ष 1 माह और 19 दिन से थे.

उनकी आयु, जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है. 

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