आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी आने वाले 6 माह तक नहीं कर सकेंगे कोई हड़ताल: योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोनावायरस संकट की भयावहता को देखते हुए प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, इस कानून के लागू हो जाने से आने वाले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है.

ऐसे में अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. आपको यहाँ बतातें चलें कि पिछले दिनों भी सरकार ने इस एक्ट को लागू किया था

जिसकी अवधि पूरी हो जाने पर पुनः सरकार ने इसे और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि एस्मा एक्ट राज्य/ केंद्र सरकारों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप कभी भी लागू करने का अधिकार है,

और इसे ऐसे समय में प्रभाव में लाया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की जरूरत बहुत ही सख्त हो.

क्या होता है ESMA कानून ?

अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) संसद द्वारा पारित है जिसे 1968 में लागू किया गया था. इसके द्वारा हड़ताल के दौरान लोगों के जनजीवन को प्रभावित करने वाली अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है.

अगर सेवाओं की बात करें तो इसकी सूची बड़ी लंबी है. इसमें सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, रेल और हवाई सेवा, डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि है.

यह राज्य सरकारों पर भी निर्भर है कि वह किसी सेवा को अत्यावश्यक घोषित कर सकती है. एस्मा लागू हो जाने के बाद ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल में सनलिप्त होते हैं,

उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है तथा कारावास और जुर्माना भी लगाये जाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है.

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