केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है कि अब यहां देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के साथ-साथ बस भी सकता है.
इस संबंध में गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर दी है, हालांकि खेती की जमीन को लेकर अभी भी रोक लगी रहेगी. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी केंद्र के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि-
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया. अब देश के किसी भी हिस्से के नागरिक जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेंगे. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया. नए संशोधन से राज्य में औद्योगिक गतिविधि में तेजी आएगी. #JammuAndKashmir #JammuKashmir @manojsinha_
— Vipul Singh (@VipulS1206) October 27, 2020
“हम चाहते हैं कि भारत के अन्य राज्यों के उद्योग धंधे कश्मीर में स्थापित हों इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है हालांकि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेगी.”
आपको यहां बताते चलें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करके अब इसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया है.
As per the notification issued by the Ministry of Home Affairs, no domicile or permanent resident certificate is required for purchasing non-agricultural land in Jammu and Kashmir https://t.co/ccH5Hn6TCb
— H24 News India (@h24news_in) October 27, 2020