बिना आईएसआई (ISI) मार्क वाले हेलमेट विक्रेताओं को होगी 1 वर्ष की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना

(ब्यूरो चीफ, गोरखपुर सईद आलम खान)

कहते हैं दोपहिया वाहन की सवारी सबसे अधिक खतरनाक होती है क्योंकि यहां एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर की मौत तक हो जाती है.

आज राज्य सरकारों ने मोटर वाहन एक्ट में कई ऐसी तब्दीलियां की हैं जिनका सीधा लाभ टू व्हीलर चलाने वाले लोगों को मिल रहा है.

इसी में से एक है अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जो हमेशा एक्सीडेंट होने के पश्चात नुकसान को कम कर देता है किंतु लोग चंद रुपयों के बचाने के चक्कर में सस्ती गुणवत्ता का हेलमेट खरीद लेते हैं.

किंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून, 2021 से बिना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या आईएसआई मार्क वाले हेलमेट पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इस नियम के अनुसार ‘टू व्हीलर्स’ पर आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का प्रयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों पर केस दर्ज किया जा सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा.

आपको यहां बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 26 नवंबर, 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसने आईएसआई प्रमाणित हेलमेट ही प्रयोग करने की अनुमति दी है.

ऐसा अनिवार्य करने के पीछे सरकार की मंशा है कि रोड राइडर्स को सेफ्टी प्रदान की जाए तथा वहां चालकों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके.

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