गुजरात की बिलकिस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी हुए रिहा

मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के गोधरा में बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया.

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि इन दोषियों में से एक ने गुजरात सरकार से अपने क्षमा नीति के अंतर्गत रिहाई की मांग किया था.

आपको बताते चलें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार तथा

बिलकिस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाया था जिसे बंबई उच्च न्यायालय ने उन दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए जारी रखा.

इन सभी दोषियों ने 15 वर्षों की सजा काट लिया है. इस संबंध में पंचमहल के आयुक्त सुजल माएत्रा ने बताया कि

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा को लेकर गौर करने का निर्देश दिया था जिसके बाद सरकार ने समिति का गठन किया था.

माएत्रा समिति के प्रमुख थे जिन्होंने बताया कि कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय दिया है.

क्या है बिलकिस बानो मामला?

3 मार्च, 2002 को गोधरा कांड के बाद राज्य में हुए दंगों के समय दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव में भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था.

इस दौरान बिल्किस 5 महीने से गर्भवती थी, बावजूद इसके लोगों ने सामूहिक रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके परिवार के सात लोगों की हत्या भी कर दिया था.

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