चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च के लिए तय की दरें

  • झंडे से पंडाल तक सभी दरें हुई सुनिश्चित
  • प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बनाई कमेटी

लखनऊ: प्रत्याशियों के रजिस्टर तय हो गए हैं चाहे मेयर हो, पार्षद या नगर पंचायत में अध्यक्ष या सभासद का चुनाव लड़ रहे हो, सबके लिए निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर से खर्च तय कर दिया है.

बता दें कि कुल 66 तरह के खर्चों की लिस्ट निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई है. इसमें एंपलीफायर, कूलर से लेकर पंडाल और झंडे की दर भी तय हो चुकी है.

प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने डीएम के नेतृत्व में एक कमेटी भी बना दी है.

निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया गया खर्च सीमा:

वस्तुएं/प्रतिदिन ख़र्च-एम्प्लीफायर माइक 770, अतिरिक्त माइक 165, स्पीकर 44, कूलर 56, पैंडेस्टल फैन 44, सीलिंग फैन 20, ट्यूबलाइट 12

कपड़ा का बैनर 99, छोटी झंडी 12, कपड़े का झंडा 71, समोसा और चाय 7-7 रुपए और फूल माला में केवल 17 रुपए खर्च कर सकते हैं.

इसके अलावा कुछ नई दरें भी बताई गई हैं जैसे एलइडी स्क्रीन 11 सौ रुपए प्रति दिन से लेकर 16 हजार 500 रुपए प्रति दिन तक है. 6 एफएम चैनलों पर प्रचार के लिए प्रति 10 सेकंड की दर तय की गई है.

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