BY-THE FIRE TEAM
प्राप्त सूचना के अनुसार चुनाव आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियम, 1961 में भारी बदलाव किया है, इसी का परिणाम है कि
मोदी सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब यह वर्ग अपने घरों में बैठकर ही यानि कि डाक के द्वारा मतदान कर सकेगा, इन्हें पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है.
आपको बताते चलें कि चुनाव की इस प्रक्रिया को ‘अब्सेंटी वोटर्स’ कहा जाता है अर्थात पोलिंग बूथ पर बिना गए ही वोट डालना.
बदले हुए नियम के अंतर्गत इच्छुक मतदाताओं को 12 डी फॉर्म जारी किया जायेगा जिसमे वे आवेदन करेंगे. तत्पश्चात चुनाव की तारिख़ की घोषणा के साथ ही इसके लिए चुनाव आयोग
एक पोस्टल बैलेट जारी करेगा जो रिटर्निंग अधिकारी को मिलेगा. फिर यह वोटर्स को जारी होगा जिसके वेरिफिकेशन के बाद जमा कर दिया जायेगा.
सरकार द्वारा इस प्रणाली को शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य वोट प्रतिशत को बढ़ाना तथा कमजोर वर्गों को वोट डालने की सुविधा में वृद्धि करना है.