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– कैरी बैग की कीमत तीन रुपये के साथ 15 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर कोर्ट ने दिया आदेश

संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व सदस्य सुशील देव व श्रीमती सन्तोष ने बुधवार को कैरी बैग का दाम लेने पर एक मिनी मार्ट के खिलाफ

फैसला सुनाया है जिसमें मिनी मार्ट को कैरी बैग का दाम तीन रुपये 8 फीसदी ब्याज के साथ रुपये 15 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है.

बता दें कि बस्ती जनपद के कप्तानगंज निवासी मनोज कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि

उन्होंने 2 अगस्त, 2022 को नेदुला चौराहा स्थित भारत मिनी मार्ट से बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट व अन्य सामान खरीदा. सभी सामानों का अधिकतम

खुदरा मूल्य समस्त कर समेत रुपये 344 हुआ जिसमें कैरी बैग का तीन रुपये भी जोड़ा गया था. दुकानदार ने उक्त सामानों को एक कैरी बैग में रखते हुए, उन्हें देते हुए रुपये की मांग किया.

जब उन्होंने कैरी बैग की कीमत देने से मना किया तो दुकानदार ने कहा कि हर जगह लगता है, यहां भी देना पड़ेगा. वह स्वयं को ठगा महसूस कर सम्पूर्ण कीमत देकर घर चले आये तथा न्यायालय में परिवाद दाखिल किया.

न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस को सुनने के उपरांत भारत मिनी मार्ट के खिलाफ

फैसला सुनाते हुए कैरी बैग की कीमत तीन रुपये दावा दाखिल करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक 8 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है.

शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिये रुपये 10 हजार व मुकदमा खर्च के रुप में रुपये पांच हजार अतिरिक्त अदा करना होगा.

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