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गोरखपुर: गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तुजा अब्बासी को शनिवार

गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां पर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर जेल भेज दिया.

मुर्तजा पर UAPA के तहत केस चलाया जाएगा. मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं.

इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं.

एटीएस की टीम ने कोर्ट को बताया कि उसके ऊपर UAPA की धारा लगा दी गई है जिसके बाद कोर्ट ने इस केस को लखनऊ ATS/NIA कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है.

अब कुछ दिनों में एटीएस की टीम सक्षम न्यायालय में मामले को पेश करेगी और फिर मुर्तजा को भी लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा.

यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है. एटीएस का कहना  है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था.

आपको बता दें कि अहमद मुर्तुजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी.

जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया था.

बाद में उसे किसी तरह काबू कर पकड़ लिया गया था. इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

मुर्तुजा ने हमला करते हुए मंदिर में प्रवेश किया था तब ये धार्मिक नारे भी लगा रहा था. घटना के बाद गोरखनाथ थाने में

उसके खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही 4 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड मांगी गई थी.

पुलिस को पूछताछ के लिए 11 अप्रैल तक मुर्तजा की रिमांड मिली थी. इस बीच 5 अप्रैल को एटीएस को केस ट्रांसफर हो गया और मुर्तजा एटीएस की कस्टडी में रहा.

11 अप्रैल को एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया साथ ही रिमांड और बढ़ाने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 16 अप्रैल तक के लिए रिमांड और बढ़ा दी थी.

इससे पहले एटीएस को मुर्तजा से पूछताछ में कई सुराग मिले हैं. इतना ही नहीं उसने अपना गुनाह भी कबूल किया है.

अभी तक के पूछताछ में मुर्तजा के टेरर कनेक्शन के साक्ष्य मिले हैं. आज एसीजीएम फर्स्ट की कोर्ट ने अहमद मुर्तुजा अब्बासी को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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