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  • 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे, गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे

वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे:

वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी. इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा,

किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा. केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे.

    सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं:

निर्वाचन के समय में कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है.

    लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति:

किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है. वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है.

बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस-रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी. पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग,

कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी. निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा.

नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO-ARO के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी.

इन कार्यों पर भी पूर्णतः प्रतिबंध: ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा.

-किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है।निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी.

-दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी.

-किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा. ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो.

-बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस-पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है.

-सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी.

-गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी. लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है.

बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध है. आम चुनाव में हिंसा, बाहुबल, धनबल, प्रलोभन, रिश्वत का कोई स्थान नहीं.

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