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अपने एक ऐतिहासिक फैसलों में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर जारी करते हुए निर्णय दिया है कि अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा न्यायालय में विभिन्न केसों के अंतर्गत होने वाली होने वाली सुनवाइयों को लाइव स्ट्रीमिंग

के द्वारा लोग दिए गए लिंक के द्वारा देख और सुन सकेंगे. इस सर्कुलर में बताया गया है कि-“यदि मामला बहुत अधिक संवेदनशील नहीं है तो उसे आम लोगों को भी आसानी से देखने, सुनने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.”

हाँ, इतना जरूर है कि जिन लोगों की जरूरत है इस सुनवाई को देखने के लिए इस विषय में उन्हें सबसे पहले कोर्ट मास्टर अथवा कोर्ट स्टाफ से केस की सुनवाई से एक दिन पहले

रात्रि के 9 बजे से पहले लिंक के लिए बात करनी होगी. यदि किसी कारणवश वह लिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इच्छुक व्यक्ति केस की सुनवाई के अगले दिन सुबह के 10 बजे से पहले भी ले सकता है.

चुंकि आम जनता का यह अधिकार है कि वह अदालत में होने वाली खुले तौर पर चल रही सुनवाई को देख सकती है, किन्तु कोरोना वायरस (COVID19) के संक्रमण को देखते हुए आज के समय में कोर्ट में बहुत अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

ऐसे में कहीं न कहीं जनता के इस अधिकार का हनन हो रहा था, इसी के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने लोकतान्त्रिक हित में इस प्रकार का सर्कुलर जारी किया है.

आपको यहाँ बताते चलें कि इस तरह का निर्णय यानि लाइव स्ट्रीमिंग, सर्वोच्च न्यायालय ने भी देने की बात कहा था किन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो सका है. ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

 

 

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