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प्रदेश के किसानों के लिए यह खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि अब किसानों को ‘मृतक ऋण मोचन योजना’ का भरपूर लाभ मिलेगा.

यह जानकारी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० के सभापति संतराज यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है.

आपको बताते चलें कि संतराज यादव जी सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० के सभापति के पद पर कई वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं.

उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय लखनऊ के संचालक मण्डल के माध्यम से

बैंक के ऐसे ऋणी सदस्य जिनके द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की पूर्ण अदायगी किए बिना मृत्यु हो गई हो, ऐसे मृतक ऋणी सदस्यों के वरिसानों ,

हित धारकों को ऋण अदा करने में एक बड़ी राहत दी गई है जिसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो मृतक ऋण मोचन योजना के अंतर्गत आते हैं.

 

सभापति के रूप में बैंक की प्रबन्ध समिति की एक बैठक में इस आशय का अनुरोध उत्तर प्रदेश शासन से किया गया कि जिन कृषकों की मृत्यु ऋण अदा किए बिना ही हो गई है,

उनके परिवारीजनों को ऋण जमा करने में ब्याज की छूट प्रदान की जाए जिससे सम्बंधित कृषिकों को आर्थिक छूट के लाभ के साथ बैंक का भावनात्मक समर्थन भी प्राप्त हो सके.

खुशी की बात है कि इस अनुरोध को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया है.

यह योजना दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक लागू रहेगी जिसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा.

31 मार्च, 2003 तक तथा इससे पूर्व लिए गये ऋण पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2013 तक लिए ऋण पर

ब्याज में (75 प्रतिशत) की छूट तथा 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2023 तक लिए गए ऋण पर ब्याज में (50 प्रतिशत) की छूट दी जाएगी.

बताते चलें कि यह योजना सम्पर्ण उत्तर प्रदेश के बैंक की समस्त शाखाओं में लागू है जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं.

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